छत्तीसगढ़

भाटापारा के दिनेश डेयरी और डेली निड्स पर 50-50 हजार का जुर्माना : जांच में पाया गया मिलावटी पनीर

भाटापारा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले में मिलावट खोरों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने पर दो प्रसिद्ध डेयरी फर्मों पर कुल 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य ट्रेडर्स से लिए गए उड़द दाल के नमूने में भी गंभीर मिलावट पाई गई है।

जानकारी के अनुसार दिनेश डेयरी एवं डेली निड्स महासती मंदिर रोड व आयुष डेयरी शक्ति वार्ड से पनीर का जांच हेतु नमूना लिया गया था। उक्त दोनों फर्म से लिये गये खाद्य नमूना पनीर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के जांच प्रतिवेदन में अवमानक पाया गया था। विवेचना पूर्ण कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरणों को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

51 के तहत् 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित

उक्त दोनों प्रकरणों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जन स्वास्थ को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत् 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पूर्व में अन्नापूर्णा ट्रेडर्स खोखली से संग्रहित उड़द दाल अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है। साथ ही उक्त फर्म से जांच हेतु लिया गया। अपद्रव्य काला रंग स्वास्थ के लिए हानिकारक असुरक्षित घोषित किया गया।

 

 

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