छत्तीसगढ़

सब इंस्पेक्टर को 15 साल की सजा : दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर विकेश चौहान को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मी के कृत्य को गंभीर, अनैतिक और घृणित करार दिया है।

खुद को तलाकशुदा बताकर रचाई थी शादी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी विकेश चौहान की पीड़िता से पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया और अपने साथ जगदलपुर ले आया। यहां उसने पीड़िता को झांसे में रखकर शारीरिक संबंध बनाए और मंदिर में विवाह भी कर लिया। बाद में पीड़िता को जानकारी मिली कि आरोपी की पहली पत्नी जीवित है और दोनों के बीच कोई तलाक नहीं हुआ है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल और दूसरी शादी के मामले में 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही कुल 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह का अपराध करना अत्यंत गंभीर मामला है।

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