मध्य प्रदेश में 34,652 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 16,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 25,000 रुपये से कम है। सरकार ने इन स्कूलों को नए कानून से छूट दी है।
Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार निजी स्कूलों की फीस में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। यह कानून उन स्कूलों पर लागू होगा,
जिनकी वार्षिक फीस 25,000 रुपये से अधिक है। इसके तहत,10% से अधिक फीस वृद्धि पर सख्त पाबंदी होगी और नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
आइए जानते हैं इस नए कानून से जुड़े अहम पहलू और इससे छात्रों व अभिभावकों को मिलने वाले फायदे।



