छत्तीसगढ़

कोण्डागांव जिले में 25 आधार सेवा केंद्र संचालित : नामांकन और संशोधन की सुविधा उपलब्ध

कोण्डागांव। जिले में नागरिकों की सुविधा के लिए कुल 25 आधार सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में नवीन आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट तथा नाम, पता, मोबाइल नंबर और लिंग संबंधी विवरण संशोधन की सेवाएं उपलब्ध हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा आधार नामांकन एवं संशोधन के लिए नवीन मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ आधार सेवा केंद्र पहुंचने की अपील की है।

आधार में नाम की वर्तनी सुधारने, नाम का क्रम बदलने, बीच का नाम अथवा उपनाम जोड़ने या हटाने के लिए वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑपरेटर की गलती से नाम गलत दर्ज होने पर 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को अनुबंध–बी और 18 वर्ष से कम आयु वालों को अनुबंध–सी के साथ आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। विवाह या तलाक के बाद नाम अथवा उपनाम बदलने के लिए विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज के साथ अनुबंध–डी आवश्यक होगा। पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए सरकारी राजपत्र अधिसूचना और पुराने नाम का मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जन्मतिथि संशोधन के लिए निर्धारित दस्तावेज अनिवार्य

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जन्मतिथि में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल एवं क्यूआर कोडयुक्त जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। वहीं, वयस्क आवेदकों के लिए वैध डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड की दसवीं कक्षा की मूल अंकसूची मान्य होगी। ऑपरेटर की गलती से जन्मतिथि गलत दर्ज होने या संशोधन की निर्धारित सीमा समाप्त होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों के साथ नोटरी से सत्यापित निर्धारित अनुलग्नक प्रस्तुत करना होगा।

बच्चों के आधार नामांकन में अभिभावक की उपस्थिति जरूरी

नवीन आधार नामांकन के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ माता या पिता में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बच्चे का डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक का मूल पहचान पत्र आवश्यक होगा। दोनों दस्तावेजों में माता–पिता के नाम समान होने चाहिए।

पांच वर्ष की आयु के बाद होगा बायोमेट्रिक दर्ज

शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार नामांकन में केवल फोटो और अभिभावक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लिया जाएगा। पांच वर्ष से अधिक आयु होने पर बच्चे का निर्धारित बायोमेट्रिक दर्ज किया जाएगा। वयस्कों के नवीन नामांकन के लिए मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्र और जन्मतिथि सत्यापन संबंधी दस्तावेज आवश्यक होंगे।

फोटोकॉपी और मोबाइल स्क्रीनशॉट स्वीकार नहीं

आधार सेवा केंद्रों में केवल मूल दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। फोटोकॉपी, मोबाइल स्क्रीनशॉट या सामान्य स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। दस्तावेजों में काट–छांट, ओवरराइटिंग, व्हाइटनर अथवा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बारकोड और क्यूआर कोडयुक्त दस्तावेजों पर लेमिनेशन नहीं कराने की सलाह दी गई है।

निर्धारित प्रपत्र केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध

नाम और जन्मतिथि सुधार सहित विभिन्न संशोधनों के लिए निर्धारित प्रपत्र आधार सेवा केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार आवेदक निर्धारित प्रारूप को स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर अधिकृत नोटरी से सत्यापित करवा सकते हैं। नामांकन अथवा संशोधन के बाद संचालक से पहचान संख्या वाली पावती पर्ची अवश्य प्राप्त करने को कहा गया है।

नवीन आधार नि:शुल्क, विवरण संशोधन के लिए 75 रुपये शुल्क

आधार सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार नवीन आधार नामांकन नि:शुल्क है। पांच और पंद्रह वर्ष की आयु पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी नि:शुल्क होगा। नाम, पता, मोबाइल नंबर अथवा लिंग संबंधी विवरण अपडेट कराने के लिए 75 रुपये तथा फोटो सहित पूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

जिले के इन 25 स्थानों पर मिलेंगी आधार सेवाएं

जिले में ग्राम पंचायत बाँसकोट, बड़ेराजपुर, ईरागांव, तेंदुभाटा, धनोरा, मुलमुला, घोड़ागांव, सोनाबाल, मर्दापाल, बड़े कनेरा, अनंतपुर, रंधना, माकड़ी और लंजोड़ा में आधार सेवा केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय विश्रामपुरी, केशकाल, मर्दापाल, कोण्डागांव और फरसगांव, जनपद पंचायत केशकाल, कलेक्टर कार्यालय कोण्डागांव, नगर पालिका कोण्डागांव, नगर पंचायत फरसगांव, उप–तहसील कार्यालय बड़े डोंगर तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय माकड़ी में भी आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं।

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