बलौदाबाजार | जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों, ढाबों और कैंटीनों में आकस्मिक दबिश दी। इस कार्रवाई से नियम विरुद्ध गैस इस्तेमाल करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में जिले में खाद्य विभाग़ द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने होटल, ढाबा, केन्टीन आदि प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा बलौदाबाजार के बिरयानी सेंटर 1 नग, आकाश भोजनालय 1, गढ़ कलेवा 1, मुस्कान टी स्टाल 1 एवं देवांगन बिरयानी से 1 कुल 5 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया।
घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग के लिए की जा रही बिक्री
खाद्य अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग कर खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही थी। प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।






